घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे – घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्रमांक 43 सन 2005* किस लिए बनाया गया है, व भारत में इसका विस्तार व प्रारंभ कब हुआ?

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अमोल मालुसरे –  घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्रमांक 43 सन 2005* किस लिए बनाया गया है, व भारत में इसका विस्तार व प्रारंभ कब हुआ? 

 

उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

क्रमांक 43 सन 2005*

13 सितम्बर 2005

 ऐसी महिलाओं के , जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीडीत है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

 

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

 

प्रारंभिक

1.  संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

1.  इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 है।

2.  इसका विस्तार जम्मू- कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

3.  यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

 

टिप्पणी

प्रवर्तन का दिनांक- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्र. का. आ. 1776 अ दिनांक 17 अक्तूबर, 2006 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग खण्ड 3 (ii) दिनांक 17-10-2006 पृष्ठ 1 पर प्रकाशित घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा अक्तूबर 2006 के छब्बीसवे दिन को ऐसी तारीख नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

 

*राष्टपति की स्वीकृति दिनांक 13 सितम्बर 2005 को प्राप्त हुई; अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 खण्ड 1 में दिनांक 14-9-2005 को पृष्ठ 1-12 पर प्रकाशित।

Written by 11amol

September 22, 2011 at 10:14 am

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