अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए धारा 26 में विहित किये गये अनुसार अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 26 में विहित किये गये अनुसार अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष की प्रक्रिया निम्नानुसार –
धारा 26. अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष-
(1) धारा 18, 19, 20 ,21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय या किसी दाण्डिक न्यायालय के समक्ष व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात आरम्भ की गई हो, ईप्सित किया जा सकेगा।
2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ साथ कि व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा कर सकेगा, ईप्सित किया जा सकेगा।
3) किसी मामले में, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्ही कार्यवाहीयों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया है, तो वह अनुतोष को अनुदत्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को सुचित करने के लिए बाध्य होगा।
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