अमोल मालुसरे-घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की नियम 4 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारियों को सूचना की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 4
में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारियों को सूचना निम्नानुसार-
नियम 4. संरक्षण अधिकारियों को सूचना-
(1) कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलु हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है वह इसके बारे में सूचना उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी की मौखिक रुप से या लिखित रुप में देगा।
(2) उपनियम (1) के अधीन संरक्षण अधिकारी को मौखिक सूचना देने की दशा में, वह उसे लेखबद्ध कराएगा/कराएगी और यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उस पर ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और सूचना देने वाला लिखित जानकारी देने की स्थिति में नहीं है तो संरक्षण अधिकारी समाधान करेगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का अभिलेख रखेगा।
(3) संरक्षण अधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित की गई सूचना की प्रापति तुरंत बिना खर्चे के सूचना देने वाले को देगा।
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