अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार धारा 30 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना कब समझा जाएगा?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 30 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना निम्नानुसार –
धारा 30. संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना-
इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।
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