अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की नियम 17 में विहित किये गये अनुसार व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 17
में विहित किये गये अनुसार व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा निम्नानुसार-
नियम 17. व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा-
1. व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भारसाधक व्यक्ति को धारा 7 के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 7 के अधीन किया गया है।
2. जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करता है तब उसके साथ घरेलु हि॔सा रिपोर्ट की एक प्रति भी होगी;
परन्तु चिकित्सा सुविधा प्रदाता, अधिनियम के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति को उसके द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किए जाने से पहले, घरेलु हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने पर, चिकित्सा सहायता या परिक्षण के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए मना नहीं करेगा।
3. यदि घरेलु हिंसा रिपोर्ट नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा का भारसाधक व्यक्ति इसे प्ररुप 1 में भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजेगा।
4. चिकित्सा सुविधा प्रदाता, व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा परिक्षण रिपोर्ट की एक प्रति खर्च के बिना उपलब्ध कराएगा।
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