अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार धारा 32 में विहित किये गये अनुसार संज्ञान और सबूत की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 32 में विहित किये गये अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति निम्नानुसार –
धारा 32. संज्ञान और सबूत-
(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।
(2) व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है।
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