अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की नियम 13 में विहित किये गये अनुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए कौनसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 13 की उपधारा (2)में विहित किये गये अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्यवाही में परामर्शदाता के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात-
(i) कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय-वस्तु में हितबद्ध है या उससे संबद्ध है या पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रुप में ऐसेआदेश का अभित्यजन न कर दिया गया हो।
(ii) कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबद्ध कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुआ हो।
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