घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की नियम 3 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव क्या होंगे?

leave a comment »

उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 3

में विहित किये गये अनुसार  संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव निम्नानुसार-

नियम 3. संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव-

(1)  राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकेंगे:

(2) अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के रुप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होगा।

(3) संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम तीन वर्ष का अवधि होगी।

(4)  राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यालय सहायता उपलब्ध कराएगी।

Written by 11amol

September 22, 2011 at 11:02 am

Leave a comment