घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 9 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य क्या होंगे?

leave a comment »

 

 

उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9 में विहित किये गये अनुसार   संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कृत्य निम्न लिखित होंगे-

क] किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना;

 

ख]किसी मजिस्ट्रेट को, किसी घरेलु हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर और उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को उसकी प्रतियाँ अग्रेषित करके, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलु हिंसा का होना अभिकथित किया गया है और उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को उसकी प्रतियाँ अग्रेषित करके. किसी घरेलु घटना की रिपोर्ट ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में जो विहीत की जाए, करना;

 

ग] किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो, तो ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, आवेदन करना;

 

घ]  यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है विहीत प्ररूप को जिसमें शिकायत की जानी है, मुफ्त उपलब्ध कराए जाने को;

 

ड]  सभी सेवा प्रदाताओं को जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में, विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गहों और चिकीत्सीय सुविधा उपलब्ध कराते है, एक सूची का अनुरक्षण करना;

 

च]यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, जहाँ वह आश्रय गृह अवस्थित है, अग्रेषित करना;

 

छ] यदि व्यथित व्यक्ति को शारिरीक क्षतियाँ हिई है तो उसका चिकित्सीय परिक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहाँ घरेलु हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकीत्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना;

 

ज]  यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय राहत के लिए आदेश का, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973  के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है;

 

झ] ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहीत किए जांए, पालन करना।

 

2.  संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पयवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

Written by 11amol

September 22, 2011 at 10:42 am

Leave a comment