अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 2 की परिभाषाएं में विहित किये गये अनुसार “शिकायत” से क्या अभिप्रेत है ?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 2 परिभाषाएं में विहित किये गये अनुसार-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
“शिकायत” से संरक्षण अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वरा किया गया कोई मौखिक या लिखित अभिकथन अभिप्रेत है।
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