अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या है?
उत्तर- संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्तव्य–
घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 में विहित किये गये अनुसार–
धारा 4. संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन-
1. कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलु हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा।
2. उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सदभाविक रुप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।
Leave a comment