घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए धारा 23 में विहित किये गये अनुसार मजिस्ट्रेट की अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति क्या है?

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उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 में विहित किये गये अनुसार मजिस्ट्रेट की अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति  निम्नानुसार

धारा 23. अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति-

1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अन्तरिम आदेश, जो उचित और न्यायोचित हो, पारित कर सकेगा।

 

2)  यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलु हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या किया है, या यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलु हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह ऐसे प्ररुप में , जो विहीत किया जाए यथासिथिति, धारा 18  धारा 19, धारा 20 या 21 या, यथास्थिति, धारा 22 के अधीन व्यथित व्यक्ति के शपथपत्र के आधार पर, प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा।

Written by 11amol

September 22, 2011 at 10:50 am

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