घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे-घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की नियम 16 में विहित किये गये अनुसार व्यथित व्यक्ति को आश्रय की प्रक्रिया क्या है?

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उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 16

में विहित किये गये अनुसार व्यथित व्यक्ति को आश्रय प्रक्रिया निम्नानुसार-

 

 नियम 16. व्यथित व्यक्ति को आश्रय-

1.   व्यथित व्यक्ति द्वा अनुरोध किए जाने पर सरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति को धारा  6 के अधीन लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा रहा है।

 

2. जब कोई संरक्षण अधिकारी उपनियम  1 में निर्दिष्ट अनुरोध करता है तो धारा 9 के अधीन या धारा 10  के अधीन रजिस्ट्रीकृत घरेलु हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करेगा:

परंतु आश्रय गृह किसी व्यथित व्यक्ति को उसके आश्रयगृह में आश्रय के लिए आवेदन किए जाने से पहले घरेलु हिंसा की रिपोर्ट के दर्ज न होने पर, अधिनियम के अधीन आश्रय के लिए मना नहीं करेगा।

 

3. यदि  व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करें तो आश्रयगृह व्यथित व्यक्ति की पहचान आश्रयगृह में प्रकट नहीं करेगा या उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, संसूचित नहीं करेगा।

Written by 11amol

September 22, 2011 at 11:09 am

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