अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए धारा 17 में विहित किये गये अनुसार घरेलु नातेदारी में प्रत्येक महिला के साझी गृहस्थी में निवास करने के अधिकार क्या होंगे?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 में विहित किये गये अनुसार साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार निम्नानुसार –
धारा 17. साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार-
(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, घरेलु नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं।
(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा।
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