अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 7 में विहित किये गये अनुसार चिकित्सीय सुविधाओं के क्या कर्तव्य है?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 में विहित किये गये अनुसार–
चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य-
यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकीत्सीय सुविधा का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित को उस चिकीत्सीय सुविधा में चिकीत्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
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