अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 परिभाषाएं में विहित किये गये ““धनीय राहत” से कौनसा प्रतिकर से अभिप्रेत है ?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 परिभाषाएं में विहित किये गये अनुसार
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
“धनीय राहत” से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलु हिंसा के फलस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान, किसी प्रक्रम पर, व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा।
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