अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार धारा 34 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारी द्वारा किए अपराध का संज्ञान की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 34 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारी द्वारा किए अपराध का संज्ञान निम्नानुसार –
34. संरक्षण अधिकारी द्वारा किए अपराध का संज्ञान-
संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी ज तक राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता है।
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