घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे-घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की नियम 10 में विहित किये गये अनुसार संरक्षण अधिकारी के कतिपय अन्य कर्तव्य क्या है?

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उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 की धारा 6

में विहित किये गये अनुसार  संरक्षण अधिकारी के कतिपय अन्य कर्तव्य निम्नानुसार-

 

 नियम 10. संरक्षण अधिकारी के कतिपय अन्य कर्तव्य-

(1) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निदेश दिया जाए, तो संरक्षण अधिकारी-

क] साझी गृहस्थी में निवास के परिसर में निरीक्षण करेगा और आरंभिक जांच करेगा यदि न्यायालय अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को एक पक्षीय अंतरिम राहत देने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा ऐसे गृह निरिक्षण के लिए आदेश पारित करेगा;

 

ख] समुचित जांच करने के पश्चात, उपलब्धियों, आस्तियो, बैंक खातोंया न्यायालय द्वारा निदेशित किए गए किन्हीं अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट फाइल करेगा;

 

ग] व्यथित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा बहाल कराएगा जिसके अंतर्गत उपहार और आभूषण और साझी गृहस्थी का सामान भी है;

 

घ] व्यथित व्यक्ति को बालकों की अभिरक्षा पुन: प्राप्त कराने में सहायता देगा और उनके अधिक्षण के अधीन उनके निरिक्षण के अधिकार को, जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाएं, सुनिश्चित करेगा;

 

ड] मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रीति में अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में आदेश जिसमें धारा 12, धारा 18, 19, 20 21, धारा 23 के अधीन आदेश भी है, को ऐसी रिती में जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाएं, प्रवर्तन कराने में न्यायालय की सहायता करेगा;

 

च] यदि अभिकथित घरेलु हिंसामें अंतर्वलित किस अस्त्र के अधिहरण में, यदि अपेक्षित हो पुलिस की सहायता लेगा।

 

2)  संरक्षण अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी अनुपालन करेगा, जो उसे राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम और इन नियमों को समय समय पर प्रभावी करने के लिए समानुदेशित किए जाएं।

 

3) मजिसट्रेट, किसी मामले में प्रभावी अनुतोष के लिए, आदेशों के अतिरिक्त, मामलों के अच्छे प्रबंधन के लिए अपनी अधिकारिता के संरक्षण अधिकारियों को साधारण व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए बाध्य होगा.

Written by 11amol

September 22, 2011 at 11:06 am

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