घरेलु हिंसा पर प्रश्नोत्तर

अमोल मालुसरे से जानिए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006

अमोल मालुसरे- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए धारा 19 में विहित किये गये अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निवास आदेश क्या होंगे?

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  उत्तर- घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19 में विहित किये गये अनुसार  निवास आदेश निम्नानुसार

19. निवास आदेश –

(1) धारा 12  की उपधारा (1)  के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट यह समाधान होने पर कि घरेलु हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा;

क]    साझी गृहस्थी से, किसी व्यथित व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करना या किसी अन्य रिति में उस कब्जे में विघ्न डालने से प्रत्यर्थी को अवरुद्ध करना, चाहे प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रुप से हित रखता है या नहीं;

 

ख] प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना;

 

ग] प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना;

 

घ] प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रान्त करने या व्ययनित करने या उसके विल्लंगम करने से अवरुद्ध करना;

 

ड] प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना; या

 

च] प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना।

 

2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी सन्तान की सुरक्षा के लिए संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रुप से आवश्यक समझे।

 

3) मजिस्ट्रेट घरेलु हिंसा निवारण के लिए प्रत्यर्थ से, एक बन्धपत्र, प्रतिभूओं सहित या उसके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

 

4)  उपधारा (3)  के अधीन कोई आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8  के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

5) उपधारा (1), उपधारा (2)  या उपधारा (3)  के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन म उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगी।

 

6 उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तिय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के निर्मोचन से सम्बन्धित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा।

 

7)  मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पहुँचा जाता है, निदेश कर सकेगा।

 

8)  मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा।

Written by 11amol

September 22, 2011 at 10:48 am

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